PART I — संघ एवं उसका क्षेत्र (THE UNION AND ITS TERRITORY)
अनुच्छेद 1 → संघ का नाम और राज्यक्षेत्र (Name and territory of the Union)
अनुच्छेद 2 → नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
अनुच्छेद 3 → नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन
अनुच्छेद 4 → पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक (supplemental), आनुषंगिक (incidental) और परिमाणिक (consequential) विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ।
PART II — नागरिकता (CITIZENSHIP)
अनुच्छेद 5 → संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
अनुच्छेद 6 → पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन (migrate) करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 7 → पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 8 → भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 9 → विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा (voluntarily) से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना
अनुच्छेद 10 → नागरिकता के अधिकारों का बना रहना (Continuance of the rights of citizenship)
अनुच्छेद 11 → संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना (Parliament to regulate the right of citizenship by law)
PART III — मूल अधिकार (FUNDAMENTAL RIGHTS)
साधारण (General)
अनुच्छेद 12 → परिभाषा
अनुच्छेद 13 → मूल अधिकारों से असंगत (inconsistent) या उनका अल्पीकरण (derogation) करने वाले विधियाँ
1) समता का अधिकार (Right to Equality)
अनुच्छेद 14 → विधि के समक्ष समानता (Equality before law)
अनुच्छेद 15 → धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
अनुच्छेद 16 → लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (Equality of opportunity in matters of public employment)
अनुच्छेद 17 → अस्पृश्यता का अंत (Abolition of Untouchability)
अनुच्छेद 18 → उपाधियों का अंत (Abolition of titles)
2) स्वातंत्र्य अधिकार (Right to Freedom)
अनुच्छेद 19 → वाक् स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
अनुच्छेद 20 → अपराध के लिए दोषसिद्धि (conviction for offences) के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 21 → प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (Protection of life and personal liberty)
अनुच्छेद 21A → प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (Right to education)
अनुच्छेद 22 → कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण (Protection against arrest and detention in certain cases)
3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation)
अनुच्छेद 23 → बलात श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध (Prohibition of traffic in human beings and forced labour)
अनुच्छेद 24 → कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध (Prohibition of employment of children in factories, etc.)
4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)
अनुच्छेद 25 → अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 26 → धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (Freedom to manage religious affairs)
अनुच्छेद 27 → किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय (payment of taxes) के बारे में स्वतंत्रता
अनुच्छेद 28 → निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता
5) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights)
अनुच्छेद 29 → अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण (Protection of interests of minorities)
अनुच्छेद 30 → शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार
कुछ विधियों की व्यावृत्ति (Saving of Certain Laws)
अनुच्छेद 31 → सम्पत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण (Compulsory acquisition of property) — निरस्त (omitted)
अनुच्छेद 31A → संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति (Saving of Laws providing for acquisition of estates, etc.)
अनुच्छेद 31B → कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण (Validation of certain Acts and Regulations)
अनुच्छेद 31C → कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति (Saving of laws giving effect to certain directive principles)
अनुच्छेद 31D → राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव (Saving of laws in respect of anti-national activities) — निरस्त
6) सांविधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)
अनुच्छेद 32 → इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार (Remedies for enforcement of rights)
अनुच्छेद 32A → अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं (निरस्त)
अनुच्छेद 33 → इस भाग द्वारा प्रदत्त (conferred) अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण (modify) करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 34 → जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन (Restriction on rights while martial law is in force in any area)
अनुच्छेद 35 → इस भाग के उपबंधों (provisions) को प्रभावी करने का विधान
PART IV — राज्य की नीति के निदेशक तत्व (DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY)
अनुच्छेद 36 → परिभाषा
अनुच्छेद 37 → इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों (principles) का लागू होना
अनुच्छेद 38 → राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा (State to secure a social order for the promotion of welfare of the people)
अनुच्छेद 39 → राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व (Certain principles of policy to be followed by the State)
अनुच्छेद 39A → समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता (Equal justice and free legal aid)
अनुच्छेद 40 → ग्राम पंचायतों का संगठन (Organisation of village panchayats)
अनुच्छेद 41 → कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार (Right to work, to education and to public assistance in certain cases)
अनुच्छेद 42 → काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध (Provision for just and humane conditions of work and maternity relief)
अनुच्छेद 43 → कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि (Living wage, etc., for workers)
अनुच्छेद 43A → उद्योगों के प्रबंध में कार्मकारों का भाग लेना (Participation of workers in management of Industries)
अनुच्छेद 43B → सहकारी समितियों को बढ़ावा (Promotion of co-operative societies)
अनुच्छेद 44 → नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहिता (Uniform civil code for the citizens)
अनुच्छेद 45 → बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध (Provision for early childhood care and education to children below the age of six years)
अनुच्छेद 46 → अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
अनुच्छेद 47 → पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य (Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health)
अनुच्छेद 48 → कृषि और पशुपालन का संगठन (Organisation of agriculture and animal husbandry)
अनुच्छेद 48A → पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन (improvement) और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
अनुच्छेद 49 → राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
अनुच्छेद 50 → कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण (Separation of judiciary from executive)
अनुच्छेद 51 → अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि (Promotion of international peace and security)
PART IVA — मूल कर्तव्य (FUNDAMENTAL DUTIES)
अनुच्छेद 51A → मूल कर्तव्य
PART V — THE UNION
CHAPTER I = THE EXECUTIVE
राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति (The President and Vice-President)
अनुच्छेद 52 → भारत के राष्ट्रपति (The President of India)
अनुच्छेद 53 → संघ की कार्यपालिका शक्ति (Executive power of the Union)
अनुच्छेद 54 → राष्ट्रपति का निर्वाचन (Election of President)
अनुच्छेद 55 → राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति (Manner of election of President)
अनुच्छेद 56 → राष्ट्रपति की पदावधि (Term of office of President)
अनुच्छेद 57 → पुननिर्वाचन के लिए पात्रता (Eligibility for re-election)
अनुच्छेद 58 → राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं (Qualifications for election as President)
अनुच्छेद 59 → राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें (Conditions of President’s office)
अनुच्छेद 60 → राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान (Oath or affirmation by the President)
अनुच्छेद 61 → राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया (Procedure for impeachment of the President)
अनुच्छेद 62 → राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि (Time of holding election to fill vacancy in the office of President and the term of office of person elected to fill casual vacancy)
अनुच्छेद 63 → भारत का उप-राष्ट्रपति (The Vice-President of India)
अनुच्छेद 64 → उप-राष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना (The Vice-President to be ex officio Chairman of the Raj Sabha)
अनुच्छेद 65 → राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक (casual) रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उप-राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 66 → उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन (Election of Vice-President)
अनुच्छेद 67 → उप-राष्ट्रपति की पदावधि (Term of office of Vice-President)
अनुच्छेद 68 → उप-राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
अनुच्छेद 69 → उप-राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान Oath or affirmation by the Vice-President)
अनुच्छेद 70 → अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन (Discharge of President’s functions in other contingencies)
अनुच्छेद 71 → राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त (relate) विषय
अनुच्छेद 72 → क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति (Power of President to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases)
अनुच्छेद 73 → संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
केन्द्रीय मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)
अनुच्छेद 74 → राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद (Council of Ministers to aid and advise President)
अनुच्छेद 75 → मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध (Other provisions as to Ministers)
भारत का महान्यायवादी (The Attorney-General for India)
अनुच्छेद 76 → भारत का महान्यायवादी
अनुच्छेद 77 → भारत सरकार के कार्य का संचालन (Conduct of business of the Government of India)
अनुच्छेद 78 → राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य
CHAPTER II = PARLIAMENT
General
अनुच्छेद 79 → संसद का गठन (Constitution of Parliament)
अनुच्छेद 80 → राज्य सभा की संरचना (Composition of the Council of States)
अनुच्छेद 81 → लोक सभा की संरचना (Composition of the House of the People)
अनुच्छेद 82 → प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन (Readjustment after each census)
अनुच्छेद 83 → संसद के सदनों की अवधि (Duration of Houses of Parliament)
अनुच्छेद 84 → संसद की सदस्यता के लिए अर्हता (Qualification for membership of Parliament)
अनुच्छेद 85 → संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन (Sessions of Parliament, prorogation and dissolution)
अनुच्छेद 86 → सदनों के अभिभषण का और उनकों संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार (Right of President to address and send messages to Houses)
अनुच्छेद 87 → राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण (Special address by the President)
अनुच्छेद 88 → सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार (Rights of Ministers and Attorney-General as respects Houses)
Officers of Parliament
अनुच्छेद 89 → राज्य सभा का सभापति और उप-सभापति (The Chairman and Deputy Chairman of the Council of States)
अनुच्छेद 90 → उप-सभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना (Vacation and resignation of, and removal from, the office of Deputy Chairman)
अनुच्छेद 91 → सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप-सभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति (Power of the Deputy Chairman or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Chairman)
अनुच्छेद 92 → जब सभापति या उप-सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारधीन है तब उसका पीठासीन न होना (The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration)
अनुच्छेद 93 → लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (The Speaker and Deputy Speaker of the House of the People)
अनुच्छेद 94 → अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना (Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker)
अनुच्छेद 95 → अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति
अनुच्छेद 96 → जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारधीन है तब उसकी पीठासीन न होना
अनुच्छेद 97 → सभापति और उप-सभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद 98 → संसद का सचिवालय (Secretariat of Parliament)
कार्य संचालन (Conduct of Business)
अनुच्छेद 99 → सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or affirmation by members)
अनुच्छेद 100 → सदनों में मतदान, रिक्तयों के होते भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति (Voting in Houses, power of Houses to act notwithstanding vacancies and quorum)
सदस्यों की निरर्हताएँ (Disqualifications of Members)
अनुच्छेद 101 → स्थानों का रिक्त होना (Vacation of seats)
अनुच्छेद 102 → सदस्यता के लिए निरर्हताएं (Disqualifications for membership)
अनुच्छेद 103 → सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय (Decision on questions as to disqualifications of members)
अनुच्छेद 104 → अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति (Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 99 or when not qualified or when disqualified)
संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार (Privileges) और उन्मुक्तियाँ (Immunities)
अनुच्छेद 105 → संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियाँ की शक्तियों, विशेषाधिकार आदि
अनुच्छेद 106 → सदस्यों के वेतन और भत्ते (Salaries and allowances of members)
विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)
अनुच्छेद 107 → विधेयक के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध (Provisions as to introduction and passing of Bills)
अनुच्छेद 108 → कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint sitting of both Houses in certain cases)
अनुच्छेद 109 → धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया (Special procedure in respect of Money Bills)
अनुच्छेद 110 → धन विधेयक की परिभाषा (Definition of “Money Bills”)
अनुच्छेद 111 → विधेयक पर अनुमति (Assent to Bills)
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in Financial Matters)
अनुच्छेद 112 → वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual financial statement)
अनुच्छेद 113 → संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in Parliament with respect to estimates)
अनुच्छेद 114 → विनियोग विधेयक (Appropriation Bills)
अनुच्छेद 115 → अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान (Supplementary, additional or excess grants)
अनुच्छेद 116 → लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान (Votes on account, votes of credit and exceptional grants)
अनुच्छेद 117 → वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध (Special provisions as to financial Bills)
साधारणतया प्रक्रिया (Procedure Generally)
अनुच्छेद 118 → प्रक्रिया के नियम (Rules of procedure)
अनुच्छेद 119 → संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
अनुच्छेद 120 → संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा (Language to be used in Parliament)
अनुच्छेद 121 → संसद में चर्चा पर निर्बंधन (Restriction on discussion in Parliament)
अनुच्छेद 122 → न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना
CHAPTER III = LEGISLATIVE POWERS OF THE PRESIDENT
अनुच्छेद 123 → संसद के विश्रांति (recess) काल में अध्यादेश प्रख्यापित (promulgate Ordinances) करने की राष्ट्रपति की शक्ति
CHAPTER IV = THE UNION JUDICIARY (उच्चतम न्यायालय)
अनुच्छेद 124 → उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन (Establishment and constitution of the Supreme Court)
अनुच्छेद 124A → राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission)
अनुच्छेद 124B → आयोग के कार्य (Functions of Commission)
अनुच्छेद 124C → संसद की कानून बनाने की शक्ति (Power of Parliament to make law)
अनुच्छेद 125 → न्यायाधीशों के वेतन आदि
अनुच्छेद 126 → कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति (Appointment of acting Chief Justice)
अनुच्छेद 127 → तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of ad hoc Judges)
अनुच्छेद 128 → उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की उपस्थिति (Attendance of retired Judges at sittings of the Supreme Court)
अनुच्छेद 129 → उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना (Supreme Court to be a court of record)
अनुच्छेद 130 → उच्चतम न्यायालय का स्थान (Seat of Supreme Court)
अनुच्छेद 131 → उच्चतम न्यायालय की आंरभिक अधिकारिता (Original jurisdiction of the Supreme Court)
अनुच्छेद 131A → केन्द्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार (निरस्त)
अनुच्छेद 132 → कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता (Appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from High Courts in certain cases)
अनुच्छेद 133 → उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
अनुच्छेद 134 → दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता Appellate jurisdiction of the Supreme Court in regard to criminal matters)
अनुच्छेद 134A → उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र (Certificate for appeal to the Supreme Court)
अनुच्छेद 135 → विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना (Jurisdiction and powers of the Federal Court under existing law to be exercisable by the Supreme Court)
अनुच्छेद 136 → अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत (Special leave to appeal by the Supreme Court)
अनुच्छेद 137 → निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत (Review of judgments or orders by the Supreme Court)
अनुच्छेद 138 → उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि (Enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court)
अनुच्छेद 139 → कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत किया जाना (Conferment on the Supreme Court of powers to issue certain writs)
अनुच्छेद 139A → कुछ मामलों का अंतरण (Transfer of certain cases)
अनुच्छेद 140 → उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शाक्तियाँ (Ancillary powers of the Supreme Court)
अनुच्छेद 141 → उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना (Law declared by Supreme Court to be binding on all courts)
अनुच्छेद 142 → उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश
अनुच्छेद 143 → उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति (Power of the President to consult the Supreme Court)
अनुच्छेद 144 → सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना
अनुच्छेद 144A → नियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान (निरस्त)
अनुच्छेद 145 → न्यायालय के नियम आदि (Rules of Court, etc)
अनुच्छेद 146 → उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
अनुच्छेद 147 → निर्वचन (Interpretation)
CHAPTER V = COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL OF INDIA (भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक)
अनुच्छेद 148 → भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India)
अनुच्छेद 149 → नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां (Duties and powers of the Comptroller and Auditor-General)
अनुच्छेद 150 → संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप (Form of accounts of the Union and of the States)
अनुच्छेद 151 → संपरीक्षा प्रतिवेदन (Audit reports)
PART VI — राज्य (THE STATES)
CHAPTER I = GENERAL
अनुच्छेद 152 → परिभाषा
CHAPTER II = THE EXECUTIVE
राज्यपाल (The Governor)
अनुच्छेद 153 → राज्यों के राज्यपाल (Governors of States)
अनुच्छेद 154 → राज्य की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 155 → राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद 156 → राज्यपाल की पदावधि
अनुच्छेद 157 → राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं
अनुच्छेद 158 → राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद 159 → राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 160 → कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 161 → क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति
अनुच्छेद 162 → राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
Council of Ministers (राज्य मंत्रिपरिषद)
अनुच्छेद 163 → राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्
अनुच्छेद 164 → मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
The Advocate-General for the State (महाधिवक्ता)
अनुच्छेद 165 → राज्य का महाधिवक्ता
Conduct of Government Business
अनुच्छेद 166 → राज्य की सरकार के कार्य का संचालन
अनुच्छेद 167 → राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
CHAPTER III = THE STATE LEGISLATURE (राज्य का विधान-मंडल)
General
अनुच्छेद 168 → राज्यों के विधान-मंडलों का गठन
अनुच्छेद 169 → राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन
अनुच्छेद 170 → विधान सभाओं की संरचना
अनुच्छेद 171 → विधान परिषदों की संरचना
अनुच्छेद 172 → राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि
अनुच्छेद 173 → राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता
अनुच्छेद 174 → राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
अनुच्छेद 175 → सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनकों संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार
अनुच्छेद 176 → राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद 177 → सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
Officers of the State Legislature
अनुच्छेद 178 → विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद 179 → अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
अनुच्छेद 180 → अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति का शक्ति
अनुच्छेद 181 → जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद 182 → विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद 183 → सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
अनुच्छेद 184 → सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति
अनुच्छेद 185 → जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद 186 → अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापाति और उपासभापति के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद 187 → राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय
Conduct of Business
अनुच्छेद 188 → सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 189 → सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
Disqualifications of Members
अनुच्छेद 190 → स्थानों का रिक्त होना
अनुच्छेद 191 → सदस्यता के लिए निरर्हताएं
अनुच्छेद 192 → सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
अनुच्छेद 193 → अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति
Powers, privileges and immunities of State Legislatures and their Members
अनुच्छेद 194 → विधान-मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि
अनुच्छेद 195 → सदस्यों के वेतन और भत्ते
Legislative Procedure
अनुच्छेद 196 → विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध
अनुच्छेद 197 → धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद् की शक्तियों पर निर्बंधन
अनुच्छेद 198 → धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद 199 → धन विधेयक की परिभाषा
अनुच्छेद 200 → विधेयकों पर अनुमति
अनुच्छेद 201 → विचार के लिए आरक्षित विधेयक
Procedure in Financial Matters
अनुच्छेद 202 → वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद 203 → विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
अनुच्छेद 204 → विनियोग विधेयक
अनुच्छेद 205 → अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
अनुच्छेद 206 → लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
अनुच्छेद 207 → वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
Procedure Generally
अनुच्छेद 208 → प्रक्रिया के नियम
अनुच्छेद 209 → राज्य के विधान-मण्डल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
अनुच्छेद 210 → विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद 211 → विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बन्धन
अनुच्छेद 212 → न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना
CHAPTER IV = LEGISLATIVE POWER OF THE GOVERNOR
अनुच्छेद 213 → विधान-मंडल के विश्ररातिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति
CHAPTER V = THE HIGH COURTS IN THE STATES
अनुच्छेद 214 → राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 215 → उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
अनुच्छेद 216 → उच्च न्यायालयों का गठन
अनुच्छेद 217 → उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्ते
अनुच्छेद 218 → उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों में लागू होना
अनुच्छेद 219 → उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 220 → स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर निर्बन्धन
अनुच्छेद 221 → न्यायाधीशों के वेतन आदि
अनुच्छेद 222 → किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय का अंतरण
अनुच्छेद 223 → कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
अनुच्छेद 224 → अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 224A → उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 225 → विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता
अनुच्छेद 226 → कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति
अनुच्छेद 226A → अनुच्छेद-226 के अंतर्गत कार्रवाईयों में केन्द्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं (निरस्त)
अनुच्छेद 227 → सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति
अनुच्छेद 228 → कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण
अनुच्छेद 228A → राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से सम्बंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान (निरस्त)
अनुच्छेद 229 → उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
अनुच्छेद 230 → उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार
अनुच्छेद 231 → दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
अनुच्छेद 232 → व्याख्या (निरस्त)
CHAPTER VI = SUBORDINATE COURTS (अधीनस्थ न्यायालय)
अनुच्छेद 233→ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 233A → कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण
अनुच्छेद 234 → न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती
अनुच्छेद 235 → अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
अनुच्छेद 236 → निर्वचन
अनुच्छेद 237 → कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना
PART VII — प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य (THE STATES IN PART B OF THE FIRST SCHEDULE)
अनुच्छेद 238 → राज्य के भाग-VI के प्रावधानों का पहली अनुसूची के भाग ‘बी’ में लागू होना (निरस्त)
PART VIII — (संघ राज्यक्षेत्र) THE UNION TERRITORIES
अनुच्छेद 239 → संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन
अनुच्छेद 239A → कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन
अनुच्छेद 239AA → दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 239AB → सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
अनुच्छेद 239B → विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति
अनुच्छेद 240 → कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 241 → संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 242 → कुर्ग (निरस्त)
PART IX — THE PANCHAYATS (पंचायतें)
अनुच्छेद 243 → परिभाषाएं
अनुच्छेद 243A → ग्राम सभा
अनुच्छेद 243B → पंचायतों का गठन
अनुच्छेद 243C → पंचायतों की संरचना
अनुच्छेद 243D → स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 243E → पंचायतों की अवधि, आदि
अनुच्छेद 243F → सदस्यता के लिए निरर्हताएं
अनुच्छेद 243G → पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
अनुच्छेद 243H → पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां
अनुच्छेद 243I → वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन
अनुच्छेद 243J → पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा
अनुच्छेद 243K → पंचायतों के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद 243L → संघ राज्यक्षेत्रों का लागू होना
अनुच्छेद 243M → इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
अनुच्छेद 243N → विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना
अनुच्छेद 243O → निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन
PART IXA — THE MUNICIPALITIES (नगरपालिकाएं)
अनुच्छेद 243P → परिभाषाएं
अनुच्छेद 243Q → नगरपालिकाओं का गठन
अनुच्छेद 243R → नगरपालिकाओं की संरचना
अनुच्छेद 243S → वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना
अनुच्छेद 243T → स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 243U → नगरपालिकाओं की अवधि, आदि
अनुच्छेद 243V → सदस्यता के लिए निरर्हताएं
अनुच्छेद 243W → नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
अनुच्छेद 243X → नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां
अनुच्छेद 243Y → वित्त आयोग
अनुच्छेद 243Z → नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा
अनुच्छेद 243ZA → नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद 243ZB → संघ राज्यक्षेत्रों का लागू होना
अनुच्छेद 243ZC → इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
अनुच्छेद 243ZD → जिला योजना के लिए समिति
अनुच्छेद 243ZE → महानगर योजना के लिए समिति
अनुच्छेद 243ZF → विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना
अनुच्छेद 243ZG → निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन
PART IXB — THE CO-OPERATIVE SOCIETIES (सहकारी समितियां)
अनुच्छेद 243ZH → परिभाषाएं
अनुच्छेद 243ZI → सहकारी सोसाइटियों का निगमन
अनुच्छेद 243ZJ → बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या तथा कार्यकाल
अनुच्छेद 243ZK→ बोर्ड के सदस्यों का चुनाव
अनुच्छेद 243ZL → बोर्ड की बर्खास्तगी तथा निलंबन एवं अंतरिम व्यवस्था
अनुच्छेद 243ZM → सहकारी समितियों के लेखा का अंकेक्षण
अनुच्छेद 243ZN → सामान्य सभा की बैठक आहूत करना
अनुच्छेद 243ZO → सदस्य का सूचना पाने का अधिकार
अनुच्छेद 243ZP → रिटर्न
अनुच्छेद 243ZQ → अपराध एवं दंड
अनुच्छेद 243ZR → बहुराज्यव्यापी सहकारी समितियों का आवेदन
अनुच्छेद 243ZS → संघीय क्षेत्रों को आवेदन
अनुच्छेद 243ZT → वर्तमान कानूनों का जारी रहना
PART X — THE SCHEDULED AND TRIBAL AREAS (अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र)
अनुच्छेद 244 → अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
अनुच्छेद 244A → असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वाशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रिपरिषद् का या दोनों का सृजन
PART XI — RELATIONS BETWEEN THE UNION AND THE STATES (संघ और राज्यों के बीच विधायिक संबंध)
CHAPTER I = LEGISLATIVE RELATIONS
Distribution of Legislative Powers
अनुच्छेद 245 → संसद् द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार
अनुच्छेद 246 → संसद् द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु
अनुच्छेद 247 → कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 248 → अवशिष्ट विधायी शक्तियां
अनुच्छेद 249 → राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 250 → यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 251 → संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति
अनुच्छेद 252 → दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना
अनुच्छेद 253 → अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान
अनुच्छेद 254 → संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति
अनुच्छेद 255 → सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना
CHAPTER II = ADMINISTRATIVE RELATIONS (संघ-राज्य प्रशासनिक संबंध)
अनुच्छेद 256 → राज्यों की और संघ की बाध्यता
अनुच्छेद 257 → कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
अनुच्छेद 257A → राज्यों को सशस्त्र बलों अथवा संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग (निरस्त)
अनुच्छेद 258 → कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति
अनुच्छेद 258A → संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति
अनुच्छेद 259 → पहली अनुसूची के भाग-बी में राज्यों में सशस्त्र बल (निरस्त)
अनुच्छेद 260 → भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता
अनुच्छेद 261 → सार्वजानिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां
अनुच्छेद 262 → अंतर्राज्यीय नदियों या नदी-दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन
अनुच्छेद 263 → अंतर्राज्यीय परिषद् के संबंध में उपबंध
PART XII = FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS (संघ-राज्य वित्तीय संबंध)
CHAPTER I = FINANCE
अनुच्छेद 264 → निर्वचन
अनुच्छेद 265 → विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना
अनुच्छेद 266 → भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे
अनुच्छेद 267 → आकस्मिकता निधि
अनुच्छेद 268 → संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क
अनुच्छेद 269 → संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर
अनुच्छेद 270 → उद्गृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण
अनुच्छेद 271 → कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार
अनुच्छेद 272 → ऐसे कर जो कि संघ द्वारा आरोपित एवं संगृहित किए जाते हैं और जो संघ तथा राज्यों के बीच वितरित किए जा सकते हैं (निरस्त)
अनुच्छेद 273 → जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान
अनुच्छेद 274 → ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधयेकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा
अनुच्छेद 275 → कुछ राज्यों को संघ से अनुदान
अनुच्छेद 276 → वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर
अनुच्छेद 277 → व्यावृत्ति
अनुच्छेद 278 → पहली अनुसूची के भाग ‘बी’ में उल्लिखित वित्तीय मामलों में राज्यों के साथ समझौता (निरस्त)
अनुच्छेद 279 → शुद्ध आगम आदि की गणना
अनुच्छेद 280 → वित्त आयोग
अनुच्छेद 281 → वित्त
अनुच्छेद 282 → संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय
अनुच्छेद 283 → संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि
अनुच्छेद 284 → लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा
अनुच्छेद 285 → संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट
अनुच्छेद 286 → माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन
अनुच्छेद 287 → विद्युत पर करों से छूट
अनुच्छेद 288 → जल या विद्युत पर करों से छूट
अनुच्छेद 289 → राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट
अनुच्छेद 290 → कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन
अनुच्छेद 290A → कुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय
अनुच्छेद 291 → शासकों की प्रिवी पर्स की राशि (निरस्त)
CHAPTER II = BORROWING
अनुच्छेद 292 → भारत सरकार द्वारा उधार लेना
अनुच्छेद 293 → राज्यों द्वारा उधार लेना
CHAPTER III = PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS (सरकार के अधिकार और दायित्व)
अनुच्छेद 294 → कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार
अनुच्छेद 295 → अन्य दशाओं में सपत्ति, आस्तियों, अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार
अनुच्छेद 296 → राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोदभूत संपत्ति
अनुच्छेद 297 → राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना
अनुच्छेद 298 → व्यापार करने आदि की शक्ति
अनुच्छेद 299 → संविदाएं
अनुच्छेद 300 → वाद और कार्यवाहियां
CHAPTER IV = RIGHT TO PROPERTY (संपत्ति का अधिकार)
अनुच्छेद 300A → विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना
PART XIII — TRADE, COMMERCE AND INTERCOURSE WITHIN THE TERRITORY OF INDIA (भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम)
अनुच्छेद 301 → व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 302 → व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बन्धन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 303 → व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बन्धन
अनुच्छेद 304 → राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बन्धन
अनुच्छेद 305 → विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति
अनुच्छेद 306 → पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित राज्यों की व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति (निरस्त)
अनुच्छेद 307 → अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति
PART XIV — SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES (लोक सेवाएं)
CHAPTER I = SERVICES
अनुच्छेद 308 → निर्वचन
अनुच्छेद 309 → संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें
अनुच्छेद 310 → संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि
अनुच्छेद 311 → संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना
अनुच्छेद 312 → अखिल भारतीय सेवाएं
अनुच्छेद 312A → कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 313 → संक्रमणकालीन उपबंध
अनुच्छेद 314 → कतिपय सेवाओं के पहले से सेवारत अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान (निरस्त)
CHAPTER II = PUBLIC SERVICE COMMISSIONS (लोक सेवा आयोग)
अनुच्छेद 315 → संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
अनुच्छेद 316 → सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि
अनुच्छेद 317 → लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना
अनुच्छेद 318 → आयोग के सदस्यों और कर्मचारीवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति
अनुच्छेद 319 → आयोग के सदस्यों और कर्मचारीवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति
अनुच्छेद 320 → लोक सेवा आयोगों के कृत्य
अनुच्छेद 321 → लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति
अनुच्छेद 322 → लोक सेवा आयोगों के व्यय
अनुच्छेद 323 → लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन
PART XIVA — TRIBUNALS (अधिकरण)
अनुच्छेद 323A → प्रशासनिक अधिकरण
अनुच्छेद 323B → अन्य विषयों के लिए अधिकरण
PART XV = ELECTIONS (निर्वाचन)
अनुच्छेद 324 → निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
अनुच्छेद 325 → धर्म, मूलवंश जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना
अनुच्छेद 326 → लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना
अनुच्छेद 327 → विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 328 → किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वार्चनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान-मंडल की शक्ति
अनुच्छेद 329 → निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन
अनुच्छेद 329A → प्रधानमंत्री तथा लोक सभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए चुनाव संबंधी विशेष प्रावधान (निरस्त)
PART XVI = SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES (कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)
अनुच्छेद 330 → लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 330A → लोक सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 331 → लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद 332 → राज्यों की विधान संभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 332A → राज्यों की विधान संभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 333 → राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद 334 → 70 वर्ष पश्चात सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति
अनुच्छेद 335 → सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे
अनुच्छेद 336 → कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध
अनुच्छेद 337 → आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध
अनुच्छेद 338 → राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
अनुच्छेद 338A → राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुच्छेद 338B → पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग
अनुच्छेद 339 → अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण
अनुच्छेद 340 → पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति
अनुच्छेद 341 → अनुसूचित जातियां
अनुच्छेद 342 → अनुसूचित जनजातियां
अनुच्छेद 342A → सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग
PART XVII — OFFICIAL LANGUAGE (राजभाषा)
अनुच्छेद 343 → संघ की राजभाषा
अनुच्छेद 344 → राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद् की समिति
अनुच्छेद 345 → राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं
अनुच्छेद 346 → एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा
अनुच्छेद 347 → किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 348 → उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद 349 → भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद 350 → व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद 350A → प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
अनुच्छेद 350B → भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी
अनुच्छेद 351 → हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश
PART XVIII — EMERGENCY PROVISIONS (आपातकालीन प्रावधान)
अनुच्छेद 352 → आपात की उद्घोषणा
अनुच्छेद 353 → आपात की उद्घोषणा का प्रभाव
अनुच्छेद 354 → जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना
अनुच्छेद 355 → बाह्रा आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य
अनुच्छेद 356 → राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
अनुच्छेद 357 → अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग
अनुच्छेद 358 → आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन
अनुच्छेद 359 → आपात का दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलबंन
अनुच्छेद 359A → इस भाग का पंजाब राज्य पर लागू होना (निरस्त)
अनुच्छेद 360 → वित्तीय आपात के बारे में उपबंध
PART XIX — MISCELLANEOUS (विविध प्रावधान)
अनुच्छेद 361 → राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण
अनुच्छेद 361A → संसद और राज्यों के विधान-मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण
अनुच्छेद 361B → लाभप्रद राजनैतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता
अनुच्छेद 362 → भारतीय राज्य के शासकों के अधिकार एवं विशेषाधिकार (निरस्त)
अनुच्छेद 363 → कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन
अनुच्छेद 363A → देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों का अंत
अनुच्छेद 364 → महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 365 → संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव
अनुच्छेद 366 → परिभाषाएं
अनुच्छेद 367 → निर्वचन
PART XX — AMENDMENT OF THE CONSTITUTION (संविधान का संशोधन)
अनुच्छेद 368 → संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया
PART XXI — TEMPORARY, TRANSITIONAL AND SPECIAL PROVISIONS (अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)
अनुच्छेद 369 → राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय में हो
अनुच्छेद 370 → जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध
अनुच्छेद 371 → महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371A → नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371B → असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371C → मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371D → आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371E → आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
अनुच्छेद 371F → सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371G → मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371H → अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371I → गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371J → कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 372 → विद्यमान विधियों का प्रवृत बने रहना और उनका अनुकूलन
अनुच्छेद 372A → विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 373 → निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 374 → संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या सपरिषद् हिज मजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 375 → संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना
अनुच्छेद 376 → उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 377 → भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 378 → लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 378 → आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 379 → प्रांतीय संसद एवं उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधार (निरस्त)
अनुच्छेद 380 → राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान (निरस्त)
अनुच्छेद 381 → राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद् (निरस्त)
अनुच्छेद 382 → प्रथम अनुसूची के भाग-ए में अन्तिम राज्य विधायिकाओं से संबंधित प्रावधान (निरस्त)
अनुच्छेद 383 → प्रांतों के राज्यपालों से संबंधित प्रावधान (निरस्त)
अनुच्छेद 384 → राज्यपालों की मंत्रीपरिषद् (निरस्त)
अनुच्छेद 385 → पहली अनुसूची के भाग ब में अन्तिम राज्य विधायिकाओं से संबंधित प्रावधान (निरस्त)
अनुच्छेद 386 → पहली अनुसूची के भाग ब में राज्यों के लिए मंत्रीपरिषद (निरस्त)
अनुच्छेद 387 → कतिपय चुनाव के उद्देश्य से जनसंख्या निर्धारण से संबंधित प्रावधान (निरस्त)
अनुच्छेद 388 → अन्तिम संसद तथा राज्यों की अन्तिम विधायिकाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने संबंधी प्रावधान (निरस्त)
अनुच्छेद 389 → डोमेनियन विधायिका तथा प्रांतों एवं भारतीय राज्यों की विधायिकाओं में लंबित विधेयकों से संबंधित प्रावधान (निरस्त)
अनुच्छेद 390 → संविधान लागू होने की तिथि से लेकर मार्च 1950 के 31वें दिन के बीच प्राप्त राशि तथा खर्च (निरस्त)
अनुच्छेद 391 → कतिपय आकस्मिकता में पहली एवं चौथी अनुसूची में संशोधन की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद 392 → कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति
PART XXII — SHORT TITLE, COMMENCEMENT, AUTHORITATIVE TEXT IN HINDI AND REPEALS (संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि)
अनुच्छेद 393 → संक्षिप्त नाम
अनुच्छेद 394 → प्रारंभ
अनुच्छेद 394A → हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ
अनुच्छेद 395 → निरस्त
– : समाप्त : –
